उत्तर प्रदेश के सभी अवैध ऑटो और टैक्सी स्टैंड हटाए जाएंगे। अवैध बस, टैक्सी व टेंपो स्टैंड के खिलाफ संज्ञान लेते हुए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश से 30 अप्रैल तक ऐसे सभी अवैध स्टैंड खत्म कर दिए जाएं। साथ ही इन्हें संचालित करने वालों को माफिया के रूप में चिह्नित कर उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर व अन्य गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। 30 अप्रैल के बाद जिस इलाके में ऐसे अवैध स्टैंड चलते मिले, वहां के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में सभी पुलिस कमिश्नर, डीएम और पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि इस तरह के अवैध स्टैंड के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या तो होती है कई बार ये हादसों की वजह भी बनते हैं। साथ ही इनके संचालन की आड़ में माफिया अवैध उगाही और मारपीट करते हैं। ऐसे में पुलिस, जिला प्रशासन संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाएं और ऐसे सभी अवैध स्टैंड बंद करवाएं। पुलिस, प्रशासन, नगर निगम व आरटीओ द्वारा तय किए गए स्थानों से ही वाहन चलें और सवारियां बैठाएं और उतारें।
जारी करना होगा प्रमाणपत्र
अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा है कि 30 अप्रैल तक सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस कप्तान व डीएम संयुक्त हस्ताक्षर से अभियान के दौरान की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजें। साथ ही प्रमाणपत्र भी दें कि अब उनके यहां कोई भी अवैध स्टैंड संचालित नहीं हो रहा है। अफसरों से कहा गया है कि वे ऐसे सभी इलाकों का खुद निरीक्षण करें जहां अवैध स्टैंड संचालित होने की सूचनाएं आती हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि अगर अवैध स्टैंड संचालित होता मिले तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाए और कार्रवाई से जुड़ी सूचनाएं हर हाल में 30 अप्रैल तक गृह विभाग के कंट्रोल रूम में उपलब्ध करवाई जाएं।
-एजेंसियां
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