Agra, Uttar Pradesh, India. सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल की बाउण्ड्री, पेरीफेरल वॉल से 500 मी. की परिधि का चिन्हांकन किया जाने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वे कार्य शुरू किया जा रहा है।
मा० सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन संख्या – 13381 / 1984 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 26.09.2022 को निर्देशित किया हैं। जिसमे संरक्षित स्मारक ताजमहल की बाउण्ड्री , पेरीफेरल वॉल से 500 मी0 की परिधि में सभी बिजनेस गतिविधियाँ को हटाना शामिल है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल की बाउण्ड्री,पेरीफेरल वॉल से 500 मी0 की परिधि का चिन्हांकन शुरू करने जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा सर्वे कार्य करने से ताजमहल के आसपास 500 मीटर की परिधि में बिजनेस गतिविधियाँ करने वालो में हड़कंप मच गया है ।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एक बार ताजमहल के 500 मीटर के आसपास सभी भवनों को तोड़ने का आदेश जारी कर चुका है। इसमें मस्जिद को छूट दी गई थी। इस प्रकरण को लेकर तत्कालीन भाजपा विधायक केशो मेहरा ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। तब सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया कि अवैध निर्माण हटाए जाएं। तब तोड़फोड़ की गई थी और 500 मीटर के सभी भवन लाल रंग में करवा दिए गए थे। बाद में अवैध निर्माण होता रहा। यह अवैध निर्माण ताजमहल के लिए खतरा माना जाता है। माना जा रहा है की वर्तमान स्थिति में भी इसी तरह का आदेश जारी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर पैरवी करे।
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