आगरा: अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए जीआरपी ने भी ऑपेरशन कन्विक्शन अभियान की शुरूआत की है। इन अभियान के माध्यम से जीआरपी अपराधियों के खिलाफ सख्त पैरवी कर व पुख्ता सबूत पेश करके उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचा रही है। जीआरपी जीआरपी आगरा फोर्ट ने एक आरोपी और आगरा कैंट ने दो आरोपियों के खिलाफ सख्त पैरवी करते हुए उन्हें सजा दिलवाई है।
जीआरपी आगरा फोर्ट
1.मशरुर पुत्र मो0 हनीफ गांव दौलताबाद थाना कोतवाली देहात बिजनौर हाल पता नादिर का किराये का मकान देहरादून उत्तराखण्ड
थाना जीआरपी आगरा फोर्ट ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर, प्रभावी पैरवी व अभियोजन पक्ष की संयुक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय रेलवे द्वारा धारा 401 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट में अलग अलग अभियोगों में अभियुक्त को सजा दिलवाई है।
थाना जीआरपी आगरा कैंट
दीपक पुत्र नानक चन्द्र निवासी मौ0 राठौर थाना रूपवास जिला भरतपुर राजराजस्थान
तालिव खान उर्फ अबू तालिब पुत्र रईस अहमद निवासी 61/57/60 रसूलपुर खेरिया मोड थाना शाहगंज आगरा
जीआरपी आगरा कैंट ने आपरेशन कनिविक्शन के अंतर्गत दो अभियुक्तों को कुल मिलाकर 5 अभियोग में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे आगरा द्वारा सजा करायी गयी।
इसमें अभियुक्त दीपक को मु0अ0सं0 203/23 धारा 379 भादवि में धारा 379, 2. मु0अ0सं0 349/23 धारा 379 भादवि में धारा 379, 3. मु0अ0सं0 247/23 धारा 379,411 भादवि में धारा 379 और धारा 411, 4. मु0अ0सं0 249/23 धारा 379,411 भादवि में धारा 379 में सजा हुई और अभियुक्त तालिव खान उर्फ अबू तालिब को मु0अ0सं0 276/23 धारा 379/411 भादवि में धारा 379 में सजा दिलवाई गई।
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