बाह: बाह तहसील के ब्लॉक बाह, जैतपुर और पिनाहट में बिना रजिस्ट्रेशन और बेसिक शिक्षा अधिकारी (एबीएसए) की सूचना के बिना कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी संचालित हो रहे हैं। यह कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी बिना किसी सरकारी अनुमति और आवश्यक पंजीकरण के काम कर रहे हैं, जिससे न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आपदा उपकरणों और छात्रों के मानकों की कमी
स्थानीय निवासियों के अनुसार, इन कोचिंग सेंटरों में कोई आपदा उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। आग लगने, भूकंप या अन्य आपदा की स्थिति में बचाव के कोई उपाय नहीं हैं, जिससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा, इन संस्थानों में छात्रों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं हैं। न तो शिक्षकों की योग्यता की जाँच की जाती है और न ही छात्रों की संख्या या उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है।
प्रशासन की नजरअंदाजी
इन कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी के संचालन के बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी (एबीएसए) को कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग के पास इन संस्थानों की न तो कोई जानकारी है और न ही कोई नियंत्रण। बिना पंजीकरण और अनुमति के शिक्षा संबंधी संस्थानों का संचालन कानूनी अपराध है। यह शिक्षा कानून और नियमों का उल्लंघन है, जिसके लिए संबंधित संस्थानों पर कार्रवाई की जा सकती है।
उच्च अधिकारियों से संपर्क का प्रयास
मामले के बारे में ज़िला अधिकारी आगरा, बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) आगरा, एबीएसए बाह और अन्य उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी से कोई जवाब और जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
साभार-चम्बल टाइम्स
- आगरा में ससुरालियों की शर्मनाक करतूत: बहू के बेडरूम-किचन में लगाए CCTV कैमरे, दहेज के लिए बच्चों संग निकाला - February 20, 2026
- Agra News: एम्बुलेंस से शराब की तस्करी, हरियाणा से प्रयागराज जा रही 46 पेटी अवैध शराब जब्त, 2 तस्कर दबोचे - February 20, 2026
- Agra News: सर्राफा बाजार में 176 किलो चांदी की बड़ी धोखाधड़ी, लखनऊ के व्यापारी पर आरोप, मुकदमा दर्ज - February 20, 2026