आगरा: नियमों को ताक पर रखकर 250 गज में अवैध निर्माण, ADA के नोटिस के बाद भी नहीं रुके मिस्त्री-मजदूर

स्थानीय समाचार

​आगरा: शहर के सदर भट्टी, कीर्ति नगर (खोजा हवेली) इलाके में अवैध निर्माण का एक बड़ा मामला गरमाता जा रहा है। यहाँ करीब 250 वर्ग गज के भूखंड पर बिना किसी स्वीकृत मानचित्र (नक्शा) के धड़ल्ले से निर्माण कार्य किया जा रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य को रोका नहीं गया है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

बिना अनुमति के खड़ा किया जा रहा ढांचा

स्थानीय निवासी अतुल कालरा की शिकायत के अनुसार, कीर्ति नगर स्थित आवास संख्या 1/15, 1/16 के पास हरनंद रूथ नामक व्यक्ति द्वारा बड़े पैमाने पर निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि इस 250 गज के प्लॉट पर न तो एडीए से नक्शा पास कराया गया है और न ही नियमानुसार कंपाउंडिंग की कोई प्रक्रिया पूरी की गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि निर्माण के लिए किसी भी संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) तक नहीं लिया गया है।

आवासीय क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधि का डर

क्षेत्रीय लोगों में इस बात को लेकर गहरा रोष है कि यह पूरा इलाका मूल रूप से आवासीय है। स्थानीय निवासियों को डर है कि नियमों के विरुद्ध हो रहे इस निर्माण का उपयोग भविष्य में व्यावसायिक गतिविधियों (Commercial Use) के लिए किया जा सकता है। यदि यहाँ कमर्शियल गतिविधियां शुरू होती हैं, तो शांतिपूर्ण आवासीय माहौल खराब होगा और क्षेत्र में ट्रैफिक व अन्य नागरिक समस्याएं पैदा होंगी।

प्रशासनिक चुप्पी और कार्रवाई की मांग

मामला संज्ञान में आने पर एडीए ने पूर्व में नोटिस थमाया था, लेकिन निर्माणकर्ता ने प्रशासन के आदेशों को ठेंगे पर रख दिया है। मौके पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। अब शिकायतकर्ता और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और एडीए के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि इस अवैध निर्माण की तत्काल जांच कराई जाए। मांग की गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए निर्माण को तुरंत सील या ध्वस्त किया जाए।

Dr. Bhanu Pratap Singh