Hathras, Uttar Pradesh, India. त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के तहत जिले में नामांकन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के उद्देश्य से तैनात किये गये आरओ/एआरओ के प्रशिक्षण हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में दो चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जितनी अच्छी तैयारी निर्वाचन से पूर्व कर लेगें मतदान व मतगणना को सकुशल सम्पन्न कराने में किसी भी प्रकार की समस्या नही आयेगी।
उन्होने सभी आरओ/एआरओ को नामांकन के लिए विकास खंडों में की गयी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कमियों को अपने स्तर से दुरुस्त कराने और नामांकन प्रक्रिया को निर्धारित समयानुसार कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर पर न बरतने के निर्देश दिये। उन्होने आरओ को निर्देश दिया कि प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत तथा सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक तथा घोषणा पत्र से सम्बन्धित बैनर लगाने के निर्देश दिये। जिससे कि उम्मीदवार को यह जानकारी रहे कि उसे क्या क्या संलग्न करते हुए नामांकन पत्र जमा किया जाना है।
जिसमें पहले प्रथम चरण में सुबह 10 बजे से जिला पंचायत हाथरस, सासनी, मुरसान हेतु तैनात आरओ/एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया तथा दूसरे चरण में दोपहर 2 बजे से सादाबाद, सहपऊ, हसायन, सिकन्दराराऊ के लिए तैनात आरओ/एआरओ को नामांकन प्रक्रिया के बारे में सघन प्रशिक्षण परियोजना निदेशक अश्वनी कुमार मिश्र द्वारा दिया गया। नामांकन प्रक्रिया दिनांक 03 अप्रैल, 2021 से 04 अप्रैल, 2021 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की जायेगी।
नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 अप्रैल से 06 अप्रैल, 2021 की सुबह 8 से कार्य की समाप्ति तक चलेगी। उम्मीदवारी वापस लेने की प्रक्रिया दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गयी हैं। प्रतीक आवंटन का कार्य दिनांक व समय 07 अप्रैल, 2021 को दोपहर 3 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जायेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में जानकारी देते हुये मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया सुचारू रूप से नियमानुसार सम्पादित कराने का सम्पूर्ण दायित्व रिटर्निग आफिसर का है। इसके लिए आवश्यक है कि आप निर्गत किये गये समस्त निर्देशों एंव रिटर्निग आफिसर की निर्देश पुस्तिका 2021 का भली-भॉति अध्ययन कर लें और तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के अन्तर्गत सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन हुत नामाकंन पत्रों का दाखिला, नामांकन पत्रों की जॉच, नाम वापसी व प्रतीक आवंटन, मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय से सम्पादित होगी तथा सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्रों की जॉच, नाम वापसी व प्रतीक आवंटन तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा का कार्य जनपद मुख्यालय पर होगा और मतगणना संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। नामांकन से प्रतीक आवंटन तक की अवधि में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आप द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
परियोजना निदेशक ने प्रशिक्षण के दौरान कहा कि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एंव सदस्य जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र व उनके आरक्षण की श्रेणी की अन्तिम रूप से प्रकाशित सूची की प्रति अवश्य प्राप्त कर लें तथा उक्त सूची के साथ जनसाधारण को जानकारी प्राप्त कराने हेतु निर्धारित दिनांक को सम्बन्धित नामांकन के लिए निर्दिष्ट स्थलों पर उपस्थित रहें, ताकि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामाकंन के समय कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। नामांकन हेतु नामांकन पत्रों का विक्रय रिटर्निग आफिसर की सार्वजनिक सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक से प्रतिदिन पूर्वाहन 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक की जायेगी परन्तु नामांकन के अन्तिम दिनांक को नामांकन पत्रों की बिकी पूर्वाहन 11.00 बजे से 01.00 बजे तक की जायेगी। दृनिर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु आयोग द्वारा निर्गत सूचना विषयक पम्पलेट अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशन पत्र की बिक्री हेतु सदस्य ग्राम पंचायत सामान्य हेतु रू0 150, प्रधान ग्राम पंचायत सामान्य हेतु रू0 300, सदस्य क्षेत्र पंचायत सामान्य हेतु रू0 300, सदस्य जिला पंचायत सामान्य हेतु रू0 500 का निर्धारण किया गया है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला के लिए सदस्य ग्राम पंचायत हेतु रुपए 75, प्रधान ग्राम पंचायत हेत रुपए 150, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु रुपए 150, तथा सदस्य जिला पंचायत हेतु रू0 250 से निर्धारित की गया हैं। नामांकन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि के अगले दिन कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक के निर्धारित लेखा शीर्षकों के तहत जमा करा देना अनिवार्य है। इसके पश्चात उन्होंने प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत तथा सदस्य ग्राम पंचायत हेतु नाम निर्देशन हेतु संबंधित प्रपत्र एवं अनुलग्नक घोषणा पत्र आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले निश्चित जमानत की धनराशि के बारे में जानकारी दी । अभ्यर्थी की जमानत की धनराशि जहां ट्रेजरी चालान से जमा किए जाने की सुविधा हो वहां पर ट्रेजरी चालान से जमा कराने के निर्देश दिए जहां पर सुविधा ना हो वहां पर रसीद 385 का उपयोग किया जाायेगा। उन्होने कहा कि इस वर्ष नामांकन फार्म को स्कैन करते हुए एप पर अपलोड किया जाना है। नामांकन पत्र पर समस्त पत्रों पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उन्होने कहा कि प्रत्याशी द्वारा यदि एक से अधिक निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाते है तो जमानत की राशि केवल प्रथम नामांकन पत्र के साथ जमा की जायेगी। अन्य में छायाप्रति संलग्न कर जमा की जा सकती है।
प्रशिक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत एवं नगरीय निकाय) जे0पी0 सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती रितु गोयल, डाइट प्राचार्य, जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार, उपायुक्त उद्योग दुष्यंत कुमार, एक्सईएन जल निगम, आरओ/एआरओ उपस्थित रहे।
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