किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोनभद्र के दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा का एलान होन के बाद अब विधायक की सदस्यता भी चली जाएगी।
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में दर्ज हुआ था। वहीं, अब इस मामले में भाजपा विधायक को सजा का एलान हुआ है।
बता दें कि, नौ साल पूर्व म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय वह प्रधानपति थे। अभियोजन के मुताबिक, चार नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड़ ने एक गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के परिजनों को जानकारी हुई तो उन्होंने म्योरपुर कोतवाली में इसको लेकर मामला दर्ज कराया था। मामले में 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया गया था और आज कोर्ट ने सजा सुनाई है।
-एजेंसी
- आगरा के दयालबाग में कृषि सेवा और रक्षाबंधन का अनूठा संगम: मूंग की निराई-गुड़ाई के बीच पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया पर्व - August 28, 2026
- आगरा में सेवानिवृत्त शिक्षिका मीनाक्षी मदान ने निधन के बाद किया देहदान: चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज को सौंपा पार्थिव शरीर - August 28, 2026
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन: कहा- राखी का पवित्र धागा परिवार, दोस्तों के साथ पेड़ों को भी बांधा जा सकता है - August 28, 2026