चुनावों में फॉर्म 17C क्या है और इसके डेटा को जारी करने की मांग क्यों उठ रही है. कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के तहत कुल मतदाता और कुल वोटर्स का डेटा दो फॉर्म में भरा जाता है- फॉर्म 17A और फॉर्म 17C. मतदाता को वोट करने की मंजूरी देने से पहले पोलिंग ऑफिसर फॉर्म 17A में वोटर का इलेक्टोरल रोल नंबर दर्ज करता है. वहीं, फॉर्म 17C तब भरा जाता है जब पोलिंग बंद हो जाती है.
कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स, 1961 के नियम 49S में फॉर्म 17C के बारे में कहा गया है. इसके मुताबिक, ‘मतदान समाप्ति पर प्रीसाइडिंग ऑफिसर (पीठासीन अधिकारी) फॉर्म 17C में दर्ज वोटों का लेखा-जोखा तैयार करेगा’. तैयार हो जाने के बाद इस फॉर्म को अलग लिफाफे में रखा जाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है- ‘रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा’.
फॉर्म 17C में भी दो पार्ट होते हैं. पार्ट 1 में दर्ज वोटों का हिसाब होता है और पार्ट 2 में गिनती का नतीजा होता है. पहला पार्ट मतदान के दिन भरा जाता है. एक्टिविस्ट का समूह इसी पार्ट के डेटा को उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है. फॉर्म 17C के पार्ट 1 में पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर, इस्तेमाल होने वाली EVM का आईडी नंबर, उस पोलिंग स्टेशन के लिए कुल योग्य वोटरों की संख्या, कितने लोगों को वोट नहीं करने दिया गया (रूल 49M), प्रति वोटिंग मशीन में दर्ज वोट, आदि की जानकारी होती है. वहीं, फॉर्म 17C के पार्ट 2 में उम्मीदवारों के नाम, उन्हें मिले वोटों की गिनती और कुल वोटों का ब्यौरा होता है. फॉर्म 17C का यह पार्ट मतगणना के दिन भरते हैं.
मतगणना में फॉर्म 17C का क्या काम होता है?
मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे खत में चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 17C में दर्ज वोटों की संख्या में किसी भी तरह हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं है. इसकी साइन की हुई कॉपी मतदान समाप्ति पर सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाती है.
मतगणना के दिन EVM में डाले गए कुल वोटों का मिलान उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में फॉर्म 17C से किया जाता है. काउंटिंग सुपरवाइजर फॉर्म 17C के पार्ट 2 में स्पष्ट करता है कि गिने हुए वोटों और दर्ज हुए वोटों की संख्या में कोई गड़बड़ी नहीं है. इसे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और एजेंटों द्वारा साइन भी किया जाता है. अगर गिनती में कुछ कम-ज्यादा होता है, तो उम्मीदवार इसको चुनौती दे सकता है.
– एजेंसी
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