अमेरिका में लगातार होने वाली गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए US सीनेट में गन कंट्रोल बिल पास कर दिया गया है। इस बिल की अमेरिका में लंबे वक्त से मांग उठ रही थी। 30 साल में पहली बार इसे पास किया गया है।
अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाओं को लेकर लोग काफी समय से प्रदर्शन कर रहे थे। सीनेट में पास होने के बाद अब गन कंट्रोल बिल को अमेरिकी संसद में भेजा जाएगा। संसद में पारित होने के बाद इस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन तुरंत ही साइन कर सकते हैं।
रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भी बिल के पक्ष में वोट किया
गन कंट्रोल बिल के अमेरिकी संसद में पास होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बिल का विरोध कर चुके हैं लिहाजा पूरी संभालना है कि रिपब्लिकन पार्टी संसद में इस बिल के खिलाफ मतदान करें, लेकिन संसद में डेमोक्रेट पार्टी के सांसद ज्यादा हैं इसलिए इस विरोध का असर शायद ही पड़े। सीनेट में भी बिल के पक्ष में 65 वोट पड़े। सभी 50 डेमोक्रेट पार्टी के सांसदों के साथ रिपब्लिकन पार्टी के 15 सांसदों ने भी इसके पक्ष में वोट किया।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गन रखना मौलिक अधिकार
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कि सार्वजनिक जगहों पर बंदूक लेकर जाना लोगों का अधिकार है, अमेरिकी सीनेट में बंदूक को लेकर बिल पास कर दिया गया। न्यूयॉर्क स्टेट राइफल एंड पिस्टल एसोसिएशन बनाम ब्रुएन केस पर फैसला सुनाते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अमेरिकियों को गन लेकर चलने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। न ही इसमें कोई टर्म जोड़ा जा सकता है। गन लेकर चलना अमेरिकियों का मौलिक अधिकार है।
अमेरिकी के 48% लोग मानते हैं कि गन वायलेंस को बड़ी समस्या
गन कंट्रोल बिल जब पास होकर कानून बन जाएगा तो अमेरिका के आम लोगों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। Pew रिसर्च सेंटर के अप्रैल 2021 के सर्वे में करीब आधे अमेरिकी लोगों ने गन वायलेंस, यानी बंदूक से हिंसा को देश के लिए बड़ी समस्या माना था।
अमेरिकी में हथियार स्वतंत्रता
अमेरिका में 1791 में के दूसरे संविधान संशोधन में सभी नागरिकों को बंदूक रखने का अधिकार दे दिया गया था। अमेरिकी संविधान के मुताबिक देश की आजादी सुनिश्चित करने के लिए हथियार रखना और उसे लेकर चलना नागरिकों का अधिकार है। इस वजह से 18 साल से ऊपर के हर अमेरिकी नागरिक को अपने पास बंदूक रखने की छूट खुद संविधान ने दी है, बशर्ते वो मानसिक रूप से बीमार ना हो।
-एजेंसियां
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