श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: ईदगाह ट्रस्‍ट और सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: ईदगाह ट्रस्‍ट और सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को खारिज करते हुए ये आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने पूरे केस को मथुरा के जिला जज को वापस भेज दिया है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा है। अब पक्षकारों को मथुरा के जिला जज के यहां नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होगी।

क्या है पूरा केस

सिविल कोर्ट के सिविल सूट को खारिज करने के फैसले के खिलाफ श्रीकृष्ण विराजमान ने जिला जज के यहां रिवीजन अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर जिला जज ने सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुनवाई का आदेश पारित किया था। जिला जज के इस आदेश को ईदगाह ट्रस्ट कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर आज फैसला आया है।

13 एकड़ जमीन का है विवाद

मथुरा का यह विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास फिलहाल 10.9 एकड़ जमीन है जबकि ढाई एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के कब्‍जे में है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद की इसी जमीन पर अपना दावा कर रहा है।

Compiled: up18 News

Dr. Bhanu Pratap Singh