मथुरा की अदालत में मंगलवार को शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष व अन्य विपक्षी हाजिर नहीं हुए। इसके कारण श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन अक्तूबर तय की है।
एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कोर्ट कमिश्नर से कराने की मांग को लेकर पुनरीक्षण याचिका दायर की है। उस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुन्नी बोर्ड व अन्य वादी पक्ष हाजिर नहीं हुए। अब इस पुनरीक्षण याचिका पर तीन अक्तूबर को सुनवाई होगी।
अदालत में दी बनारस कोर्ट के निर्णय की कॉपी
महेंद्र प्रताप सिंह ने बनारस कोर्ट के उस निर्णय की कॉपी भी मथुरा की अदालत में दी, जिसमें श्रृंगार गौरी केस को सुनने योग्य माना है। बता दें कि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व राजेंद्र माहेश्वरी ने दिसंबर 2020 में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान की जमीन से मस्जिद को हटाने की मांग की थी।
अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह पर फिर लगा जुर्माना
एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत ने सोमवार को पक्षकार अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह पर हाजिर न होने पर एक बार फिर से जुर्माना लगाया। इस दफा अदालत ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सात सितंबर को अदालत द्वारा 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उधर, अदालत में मौजूद विपक्षीगण ने केस को खत्म करने की मांग की।
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