आगरा, मथुरा के रास्ते शराब की तस्करी रोकने के भी निर्देश
आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अब 21 साल से कम आयु वालों को शराब नहीं दी जाएगी। ये निर्देश प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने सोमवार को यहां समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि 21 वर्ष से कम आयु वालों को किसी भी दशा में शराब की बिक्री नहीं की जाए।
इसके आलवा उन्होंने आगरा, मथुरा, लखनऊ हाईवे से बुंदेलखंड हाईवे के माध्यम से मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र के रास्ते शराब की तस्करी पर विशेष निगाह रखने को कहा। उन्होंने इस संबंध में जीएसटी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी सहयोग लेने को कहा। किसी भी स्थिति में तस्करी न होने पाए। ओवर रेटिंग की शिकायतें मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 हजार करोड़ रुपये राजस्व जुटाने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि नवंबर तक 27,340.97 करोड़ रुपये राजस्व मिला है जो बीते वर्ष मिले राजस्व से करीब 10 फीसद ज्यादा है। उन्होंने कानपुर में राजस्व लक्ष्य कम होने पर वहां के उप आबकारी आयुक्त से 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा।
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