इलाहाबाद हाई कोर्ट आगरा स्थित शाही मस्जिद में श्रीकृष्ण के विग्रह होने संबंधी मामले में अब 12 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत ने सोमवार को भोजनावकाश के बाद इस मामले में सुनवाई की और वाद संख्या तीन की पत्रावली दुरुस्त करने का निर्देश दिया।
चार जुलाई ASI से कोर्ट ने मांगा था जवाब
आगरा स्थित शाही मस्जिद की सीढ़ियों में कथित रूप से औरंगजेब के शासनकाल में 1670 में दफनाए गए भगवान श्रीकृष्ण ( कटरा केशव देव) के विग्रह के सर्वे की मांग की गई है। चार जुलाई को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) से जवाब मांगा था।
एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग भी की गई है। वर्चुअल रूप से सुनवाई से जुड़े मामले में वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एएसआइ का जवाब अभी नहीं मिला है। हमने अदालत से आग्रह किया है कि शाही मस्जिद को मामले में पक्षकार नहीं बनाया जाए, क्योंकि विरोधी पक्ष प्रकरण में निर्णय विलंबित रखना चाहते हैं।
Compiled by up18News
- ‘परीक्षा नहीं युद्ध हो गया है’: भाजपा के संस्थापक सदस्य मुरली मनोहर जोशी का मोदी सरकार की कार्यशैली पर करारा प्रहार - August 29, 2026
- देवरिया में बोले सीएम योगी- डबल इंजन सरकार में बिना भेदभाव हर वर्ग तक पहुंच रहा विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ - August 29, 2026
- राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला: बोले— देश में आज भी संविधान और आरएसएस की लड़ाई; खरगे के अपमान पर कहा, शुद्धिकरण करने वालों पर होगी एफआईआर - August 29, 2026