बरेली। इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के मामले में सोमवार को बरेली के जिला जज कोर्ट की अदालत में सुनवाई हुई। तौकीर रजा के पेश न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौलाना को फरार घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस को आगे की कार्रवाई का आदेश दिया है। अगली तारीख आठ अप्रैल तय की गई है। अगर मौलाना पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क हो सकती है।
यह है मामला
मौलाना तौकीर रजा को वर्ष 2010 के बरेली दंगे का मास्टरमाइंड बताकर एडीजे रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने समन जारी कर उनको तलब किया था। पेश न होने पर कोर्ट की ओर से दो बार मौलाना के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस बीच मौलाना इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए।
हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को फौरी राहत दी थी। कोर्ट ने उन्हें 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दायर करने तक की छूट देते हुए वारंट के अमल पर रोक लगा दी थी। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया कि वह गैर जमानती वारंट पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। केवल होली त्योहार की वजह से समर्पण करने का अवसर दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मौलाना कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। पेशी से एक दिन पहले ही वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गए। उन्होंने बीमारी का हवाला देकर अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में अर्जी लगवाई थी, जिसे कोर्ट ने लेने से इन्कार कर दिया। सोमवार को कोर्ट ने मौलाना के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई। पुलिस को अग्रिम कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
– एजेंसी
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