महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर हटाने के मामले को लेकर विवादों में घिरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख (DGP) रजनीश सेठ ने मंगलवार को कहा कि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त कथित विवादित भाषण को लेकर राज ठाकरे के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि 13,000 से अधिक लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 149 (संज्ञेय अपराधों को रोकना) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। सेठ ने पत्रकारों से कहा कि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त भाषण की जांच कर रहे हैं। वह आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे।
औरंगाबाद में दिया था अल्टीमेटम
राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद में एक रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि वह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए तीन मई की समयसीमा पर अडिग हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सभी हिंदुओं को इन धार्मिक स्थलों के बाहर हनुमान चालीसा बजानी चाहिए। इससे पहले सेठ ने मंगलवार को राज्य के गृह मंत्री दिलीप वाल्से पाटिल से मुलाकात की और दोनों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।
सेठ ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस कानून-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। राज्य में एसआरपीएफ (राज्य रिजर्व पुलिस बल) और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। सेठ के मुताबिक पुलिस राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं।
डीजीपी ने कहा कि पुलिस राज्य में हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और समस्या खड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की है।
2008 का गैर जमानती वारंट भी सामने आया
महाराष्ट्र की तमाम मस्जिदों पर पर लगे लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम देने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज ठाकरे किसी भी समय गिरफ्तार किए जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको बता दें कि राज ठाकरे के खिलाफ सांगली के शिराला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल के दिन गैर जमानती वारंट जारी किया था। यह मामला साल 2008 का है। राज ठाकरे के खिलाफ साल 2008 में आईपीसी की धारा 143, 109, 117, 7 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम 135 के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त से गैर जमानती वारंट के तहत एमएनएस प्रमुख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके मुंबई पुलिस ने अभी तक इस गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया है। अदालत ने पुलिस से यह भी पूछा है कि वारंट के बाद भी राज ठाकरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?
क्या है मामला
राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने की वजह महाराष्ट्र के परली से जुड़ी हुई है। दरअसल, साल 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने बीड के परली इलाके में राज्य परिवहन निगम की बसों पर पथराव किया था। आपको बता दें कि साल 2008 में रेलवे में परप्रांतीय युवाओं की भर्ती मामले में हुई मारपीट के संदर्भ में राज ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया था। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अंबाजोगाई में मौजूद एसटी बस को भी निशाना बनाया था। इस मामले में दर्ज किए गए मुकदमे में राज ठाकरे से अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन राज ठाकरे तब से लेकर अब तक एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। जमानत के बावजूद लगातार तारीखों पर गैरहाजिर रहने की वजह से उनके खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
लाउडस्पीकर को हटाने वाला अल्टीमेटम
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने वाला अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। उन्होंने कुछ दिनों पहले चेतावनी देते हुए कहा था कि राज्य की मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाया जाए वरना मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। हालांकि ईद और अक्षय तृतीया को देखते हुए उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से आज शांत रहने की अपील की है। उन्होंने आगे क्या करना है यह मैं कल (3 मई) को बताऊंगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से महाआरती न करने की भी अपील की है। उनकी ओर से कहा गया है कि ईद का त्योहार है और किसी भी धर्म के त्योहार में वह व्यवधान डालना नहीं चाहते। अब महाआरती के बाबत राज ईद के दिन पत्ते खोलेंगे। इधर, शांतिपूर्ण तरीके से ईद का पर्व मनाए जाने को लेकर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है।
-एजेंसियां
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