शराब घोटाले में जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को नए साल से पहले बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उन्हें जमानत देते ने इंकार कर दिया है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज की गई है।
संजय सिंह के वकील का तर्क
इससे पहले गुरुवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह संजय सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। जमानत अर्जी पर बहस के दौरान संजय सिंह के वकील ने कहा था कि आप सांसद को रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं।
सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते: ED
वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आप सांसद के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी भी चल रही है। अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि 2021-2022 की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में संजय सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ।
04 अक्टूबर को संजय सिंह की हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि इससे पहले गुरुवार यानी 21 दिसंबर को दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। बता दें कि संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मामले में 04 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
Compiled: up18 News
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