-श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग का मामला
-सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को भेजे गए थे नोटिस
Mathura, Uttar Pradesh, India. श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े दो मामलों में सोमवार को मथुरा आदलत में सुनवाई हुई। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दायर चायिका पर शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से लगायी गई आपत्ति पर सोमवार को मथुरा जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। मथुरा जिला अदालत में दायर अलग-अलग याचिकाओं में श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका को चुनौती देते हुए कहा गया है कि अनावश्यक तौर पर उठाया गया यह मुद्दा शहर में साम्प्रदायिक अशांति पैदा कर सकता है। जिला जज की अदालत में शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से लगाई गयी इस आपत्ति पर आधा घंटे की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
जिला जज यशवंत मिश्र की अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। करीब एक घंटे तक बहस बहस। शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने अपील पर सवाल उठाए। शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से कहा गया कि अपील मेंटेबिल नहीं है। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद 28 जनवरी को रिवीजन के रूप में अपील पर सुनवाई की तारीख दी है। श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य की ओर से श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग रखी है।
सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री आदि की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में वाद दायर किया गया है। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने वाद को चलने लायक न बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से दाखिल आपत्ति का भी निस्तारण होगा। दायर वाद में वादी रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने कहा है शाही मस्जिद ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन पर बनी है। वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच समझौता हुआ था। जबकि जिस जमीन का समझौता हुआ वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। ऐसे में समझौता अवैध है और उसे रद कर पूरी 13.37 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाए। इस मामले में अदालत ने चारों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था।
हिन्दू आर्मी की अपील पर 29 को सुनवाई
श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर हिन्दू आर्मी के चीफ मनीष यादव ने खुद को भगवान श्रीकृष्ण का वंशज बताते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में वादी बनाये जाने को लेकर अपील दायर की है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने अब 29 जनवरी दी सुनवाई की तारीख दी है। बाद के लिमिटेशन पर करीब एक घंटे से अधिक सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा भदौरिया की अदालत में सुनवाई चली। हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हुए श्री जन्मभूमि परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग रखी है।
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