संदेशखाली मामले में कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, शाहजहां शेख को CBI को सौंपें

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नई दिल्‍ली. पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने ED अधिकारियों पर हमला मामले की पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की आदेश दिया है.

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से गिरफ़्तार किए गए शेख शाहजहां को भी आज मंगलवार (5 मार्च) शाम साढ़े चार बजे तक CBI को सौंपने को कहा है.

हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त किया है. कुल तीन जांचें सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जांच से संबंधित सारे दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है.

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामले में कलकत्‍ता हाईकोर्ट मंगलवार को एक्‍शन में दिखी. मामले पर सख्‍त रुख अख्तियार करते हुए कोर्ट ने कुल तीन मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं.

– एजेंसी

Dr. Bhanu Pratap Singh