नई दिल्ली। 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद सेंगर की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसे उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने मीडिया को जारी किया।
“मामले के गुण-दोष पर बहस शुरू ही नहीं हो सकी”
सेंगर ने बयान में कहा कि सोमवार की सुनवाई में मामले के मेरिट्स पर चर्चा तक शुरू नहीं हो पाई। उन्होंने दावा किया कि पीड़िता ने घटना के समय को लेकर अलग-अलग बयान दिए—कभी 2 बजे, फिर 6 बजे और अंत में 8 बजे। उनके अनुसार AIIMS मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक पाई गई है।
सीडीआर और लोकेशन का हवाला
सेंगर ने कहा कि उनके फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) में दर्ज लोकेशन से स्पष्ट है कि कथित समय पर वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि कथित समय पर पीड़िता स्वयं फोन पर बातचीत कर रही थी। “मैं पिछले आठ वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहा हूं। हमारी गरिमा और शांति छीन ली गई है, फिर भी न्याय की उम्मीद कायम है,” बयान में कहा गया।
“भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं”
बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने मेनस्ट्रीम और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि पीड़िता की चाची और मौसी की सड़क दुर्घटना को लेकर गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उनके मुताबिक इस मामले की जांच सीबीआई सहित अन्य संस्थानों ने की थी और इसे दुर्घटना बताया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उनके पिता उस समय शहर में नहीं थे और केवल धारा 120(B) के तहत जोड़ा गया था। ऐश्वर्या ने मीडिया से गलत सूचना न फैलाने की अपील की।
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक
उन्नाव पीड़िता ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित की गई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। पीठ ने कहा कि प्रकरण में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं और सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है। साथ ही, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया गया कि सेंगर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वे पहले से एक अन्य आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं।मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
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