जेल में बंद यूपी के माफिया मुख़्तार अंसारी की बांदा जेल मौत, मऊ, बांदा और गाजीपुर में 144 लागू

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उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। गुरुवार शाम को उसे जेल से बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। जेल प्रशासन ने अभी तक कोई बयान नहीं दी या है।

वहीं, मऊ और गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। DGP मुख्यालय ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

इससे पहले मंगलवार को मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी। 14 घंटे भर्ती रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने दावा किया था कि उसे धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है।

मुख्तार अंसारी 2005 से सजा काट रहा था। अलग-अलग मामलों में उसे 2 बार उम्रकैद हुई है।जानकारी के मुताबिक जेल में 3 डॉक्टरों का पैनल मुख्तार के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए था, लेकिन सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। हालत गंभीर होती देख डॉक्टरों ने उसे दोबारा मेडिकल कॉलेज में ही शिफ्ट करना ठीक समझा।

बता दें कि मुख्तार अंसारी को पिछले 18 महीने में 8 मामलो में सजा मिल चुकी थी, उसके खिलाफ अलग-अलग जिलों के थानों में कुल 65 मुकदमे दर्ज थे। पिछले 18 सालों से मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जानकारी मिली है कि बैरक में मुख्तार बेहोश हो गया था और उसे स्ट्रेचर से अस्पताल लाया गया था। मुख्तार अंसारी की हालत काफी समय से नाजुक बनी हुई थी और इलाज चल रहा था। लेकिन इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई।

60 वर्ष के हो चुके मुख्तार ने सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप लगाया था कि जेल में उसकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। उसे खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ रही है। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी।

मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर व मऊ समेत अन्य संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस लाइन से भारी संख्या में फोर्स निकाली जा रही है। सूचना मिली है कि मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है।

मुख्तार अंसारी को मिली सजा-

23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में 2 साल की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।

21 सितंबर 2022 को लखनऊ में सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में 2 साल की कैद और 10 हजार जुर्माना।

15 दिसंबर 2022 को 1996 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर के MP-MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया।

29 अप्रैल 2023 को कृष्णा नंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा अपहरण कांड में लगाए गए गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना।

5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद हुई थी।

28 अक्टूबर 2023 को कपिल देव सिंह की हत्या मामले में 10 साल की कैद और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया था।

15 दिसंबर 2023 को मुख्तार को रूंगटा धमकी केस में वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।

Dr. Bhanu Pratap Singh