उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, मेडिकल के आधार पर मिली दो सप्ताह की अंतरिम जमानत

REGIONAL





नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से उन्नाव रेप कांड मामले में जेल में बंद भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। मेडिकल के आधार पर उन्हें दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गयी है।

बताया जा रहा है कि, कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने वकील के माध्यम से स्वास्थ्य कारणों से जमानत की अपील की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की है। साथ ही, आदेश में हाईकोर्ट ने पूछा है कि एम्स दिल्ली में कुलदीप सिंह सेंगर को भर्ती कराया जाए। साथ ही रिपोर्ट दी जाए कि क्या इनका एम्स में इलाज संभव है।

गौरतलब है, कुलदीप सिंह सेंगर साल 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अन्य लोगों को एक अगस्त 2019 को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने घटना के संबंध में दर्ज सभी पांच मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

क्या था उन्नाव बलात्कार मामला

सेंगर ने 2017 में लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था, जब वह नाबालिग थी। 13 मार्च, 2020 को सेंगर को बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य को भी 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

बलात्कार पीड़िता के पिता को सेंगर के कहने पर आर्म्स एक्ट के तहत एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था। 9 अप्रैल, 2018 को हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। बलात्कार का मामला और अन्य संबंधित मामले 1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए थे।

साभार सहित


Discover more from Up18 News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.




Dr. Bhanu Pratap Singh