दिनेश कुमार वर्मा सारथी

अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के नाम पर खूब गोलमाल, संस्था कालातीत घोषित, गबन की जांच के लिए सीए नामित

Crime

Agra, Uttar Pradesh, India. अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के खिलाफ फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स आगरा मंडल के डिप्टी रजिस्ट्रार दिलीप कुमार गुप्ता ने जांच की है। 28, जनवरी 2023 को एक आदेश पारित किया है। उन्होंने पाया है कि संस्था के नवीनीकरण में मृतक को जीवित बताया गया। कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। गबन का भी आरोप है। यह सब दिनेश कुमार वर्मा सारथी की शिकायत पर हुआ है। संस्था को कालातीत घोषित कर दिया गया है। संस्था में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को नामित किया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश को हम यथावत प्रस्तुत कर रहे हैं-

 

अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा, मदन निकेतन सीमेन्ट रोड कस्बा सौंख जिला मथुरा का पंजीकरण संख्या 1163 / 1991-92 दिनांक 05.12.1991 पत्रावली संख्या एजी-10914 पर किया गया था। इसका पूर्व पता सर्राफ बाजार, पथवारी, बेलनगंज जिला आगरा था। कार्यवाही दिनांक 27.09.2021, 05.09.2021 के द्वारा पता परिवर्तित करके मदन निकेतन, सीमेन्ट रोड, कस्बा सौंख, जिला मथुरा किया गया। उक्त संस्था का नवीनीकरण दिनांक 05.12.2021 से पाँच वर्षों के लिऐ शिवशंकर शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर किया गया।

 

दिनांक 21.03.2022 को दिनेश कुमार वर्मा सारथी द्वारा संस्था की सदस्यता, वित्तीय अनियमितताओं, पता परिवर्तन एवं मार्च 2022 मे सम्पादित हो रहे निर्वाचन को यता सूची पर कराने की आपत्ति प्रस्तुत की और निर्वाचन प्रक्रिया को स्थागित करने की मांग की। इसी तारतम्य में दिनांक 23.03.2022 को निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित आपत्ति की प्रतिलिपि भी कार्यालय में उपलब्ध कराई। उक्त शिकायतों का संज्ञान लेकर कार्यालय द्वारा दिनांक 23.03.2022 को नोटिस जारी कर शिवशंकर वर्मा को दो सप्ताह में पक्ष रखने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु शिवशंकर शर्मा द्वारा कोई उत्तर नहीं दिये जाने पर कार्यालय से पुनः पत्र दिनांक 20.04.2022 जारी कर दिनांक 05.05.2022 की तिथि निर्धारित की गयी। निर्धारित तिथि पर कोई समुचित उत्तर न दिये जाने के कारण कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 10.05.2022 जारी कर दिनांक 19.05.2022 को उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिये गये। इसी दौरान शिवशंकर शर्मा ने अपना पक्ष लिखित में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् विभिन्न तिथियों पर पक्षकारों को सुना।

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पक्षकारों के शिकायत, उसके उत्तर तथा पत्रावली पर साक्ष्यो प्रमाणों से स्पष्ट है कि संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार संस्था की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 03 वर्ष का है। संस्था की प्रबन्ध समिति का एक निर्वाचन दिनांक 12.12.2016 को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया। जिसमें श्री रामबाबू लाल वर्मा सर्राफ -अध्यक्ष तथा श्री जितेन्द्र सिंह वर्मा मन्त्री निर्वाचित हुये। यहाँ तक संस्था निर्विवाद थी। इसके उपरान्त श्री शिवशंकर वर्मा द्वारा मन्त्री की हैसियत से संस्था के नवीनीकरण हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ एक निर्वाचन की कार्यवाही दिनांक 18.12.2021 प्रस्तुत की गयी। जिसमें श्री शिवशंकर वर्मा को अध्यक्ष एवं श्री यू०सी० वर्मा को मन्त्री निर्वाचित दर्शाया। उक्त निर्वाचन में श्री जितेन्द्र सिंह वर्मा को भी प्रबन्ध समिति का सदस्य निर्वाचित दर्शाया है जबकि उनका निधन दिनांक 07.05.2020 को हो चुका था। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

 

श्री शिवशंकर वर्मा द्वारा इस बिन्दु के उत्तर में मात्र यह कथन किया है कि “दिनांक 18.12.2021 की जो कार्यवाही आपके कार्यालय में प्रार्थी के हस्ताक्षर से दाखिल की गई है, के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त दिनांक को संस्था के निर्वाचन अधिकारी का कि चयन हुआ था न कि संस्था का निर्वाचन, केवल संस्था का नवीनीकरण कराने हेतु दिये गये उक्त दिनांक का यथावत कमेटी का निर्वाचन आपके कार्यालय में दाखिल किया गया है, जबकि प्रार्थी से नवीनीकरण कराने हेतु कार्यालय के बाहर वाले अधिवक्ता द्वारा प्लेन प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करा लिये गये थे और निर्धारित समय पर संस्था का नवीनीकरण प्रमाण पत्र दिला दिया गया। ” यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है। चूंकि निर्वाचन दिनांक 18.12.2021 जिसे उन्हीं के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया गया और उसके आधार पर नवीनीकरण कराया गया को स्वयं फर्जी मान चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यवाहियों मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं। दिनेश कुमार वर्मा सारथी द्वारा सदस्यता शुल्क गबन की थी कि शिकायते की गयी है जिनकी जाँच कराया जाना आवश्यक है।

 

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि नवीनीकरण के समय श्री शिवशंकर वर्मा के हस्ताक्षरों से जो प्रपत्र प्रस्तुत किये गये वह फर्जी हैं। दिनांक 12.12.2016 में सम्पन्न निर्वाचन का कार्यकाल भी दिनांक 11.12.2019 को समाप्त हो गया। अतः संस्था की प्रबन्ध समिति को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत दिनांक 11.12.2019 से कालातीत घोषित किया जाता है। कालातीत घोषित होने की तिथि के उपरान्त की समस्त कार्यवाहियां अमान्य की जाती है।

 

जहाँ तक वित्तीय अनियमितताओं का प्रश्न है उनकी जॉच के लिऐ श्री सचिन गोयल, चार्टर्ड अकाउन्टेंट गोयल अग्रवाल एण्ड एसोसियेट्स,  ट्रेड सेन्टर नेहरू नगर आगरा को जाँच अधिकारी नियुक्ति किया जाता है।

 

 

Dr. Bhanu Pratap Singh