हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य करार दिया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर का यह फ़ैसला तब आया है, जब इसी हफ़्ते मंगलवार को राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए मतदान में कांग्रेस के इन छह विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था.
कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों के खिलाफ़ उन्हें याचिका मिली थी.
उन्होंने कहा, “इन विधायकों ने चुनाव कांग्रेस से लड़ा था और दलबदल विरोधी क़ानून के तहत उनके ख़िलाफ़ याचिका मिली थी. मैंने अपने 30 पेज के आदेश में काफ़ी विस्तार से इसकी जानकारी दी है…मैंने उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सदस्य नहीं हैं.”
कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन छह विधायकों ने बजट सत्र में पार्टी व्हिप के बावजूद इसका उल्लंघन किया था.
इस कार्रवाई के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 34 विधायक बचे हैं. विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 68 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी.
-एजेंसी
- अयोध्या राम मंदिर चंदा मामला: सोने से मढ़ी रामचरितमानस भी हुई गायब, पूर्व IAS बोले- 5 करोड़ कीमत थी, चंपत राय ने रसीद नहीं दी, अब कहा- मैं कुछ नहीं कर सकता - July 4, 2026
- लखनऊ अग्निकांड पर हाईकोर्ट की योगी सरकार पर सख्त टिप्पणी: ’15 युवाओं की मौत राज्य की दयनीय स्थिति का प्रमाण’, अफसरों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल - July 4, 2026
- आगरा के शिवहरे समाज की अनूठी पहल: स्व. अतुल शिवहरे की स्मृति में आयोजित शिविर में हुआ 55 यूनिट रक्तदान - July 4, 2026