बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडेय अपने एक बयान को लेकर मुश्किल में घिर गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हार का हवाला देते हुए इंडी गठबंधन के प्रत्याशी ने कहा कि इस बार जीतने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मतगणना में यदि किसी तरीके की धांधली की गई तो वहां से या तो मेरी लाश निकलेगी या कलेक्टर की लाश निकलेगी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कई धाराएं लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है।
सपा प्रत्याशी जब जन विश्वास यात्रा लेकर बलिया पहुंचे तो हर तरफ स्वागत गर्मजोशी से किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी सनातन पांडेय ने कहा कि 2024 में यदि जनता ने चुनाव जीत हासिल कराया तो यहां का प्रशासन या भाजपा का जो तंत्र भी होगा, मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो अंदर से (सपा प्रत्याशी) सनातन पांडे की लाश आएगी या कलेक्टर की लाश आएगी। दो में से एक ही होगा, मैं यह शपथ लेकर आया हूं।
कायर बनकर मर जाएं, यह अच्छा नहीं
सनातन ने बयान पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कहा कि मेरे ऊपर उस चुनाव में आत्मघाती हमला भी किया गया। और हमारे गाड़ी का भी शीशा तोड़ गया था। हम उस प्रकरण को लेकर हाई कोर्ट भी गए पांच सालों में हमे कोई रिलीव भी नहीं मिला। मुझे लगा कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। जब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं जनता के बीच कैसे रहूंगा। मैंने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा, जिससे उनको तकलीफ लगे।
मैंने प्रशासन को कहा कि प्रशासन अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर मैं चुनाव में जनता के द्वारा हार जाता हूं तो स्वीकार करके बाहर आ जाऊंगा। अगर चुनाव में जनता ने मुझझे जिताने का काम किया तो मैं कौन सा मुंह दिखाने के लिए आऊंगा? यह मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है और हम कायर बनकर मर जाएं यह अच्छा नहीं है।
पिछले चुनाव पर कही थी बात
सनातन का यह बयान वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिया गया। उसमें भी सनातन पांडे सपा-बसपा गठबंधन से बलिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे। उस चुनाव में उन्हें भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त से लगभग 15 हजार मतों से हार का सामना करना पड़ा था। उस समय मतगणना में धांधली का आरोप लगाकर सपाइयों ने हंगामा किया था।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
सपा प्रत्याशी सनातन पांडेय द्वारा दिए गए वायरल वीडियो बयान पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 215/2024 धारा 171F, 189, 186, 505(2) IPC और धारा 125, 136 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए रविवार को प्रेस नोट जारी कर दिया।
-एजेंसी
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