दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। केजरीवाल उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा कई समन जारी करने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे।
ईडी के सूत्रों ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन की जानबूझकर अवज्ञा की। ईडी ने कहा कि अदालत के सामने सवाल समन की वैधता का नहीं है, बल्कि केजरीवाल की ओर से जानबूझकर तीन समन की अवहेलना करने का गैरकानूनी कृत्य है।
धारा 174 के तहत अपराध मामला दर्ज
सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने माना है कि केजरीवाल ने कोई अपराध किया होगा जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अदालत ने पाया कि शिकायत की सामग्री और ईडी द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के तहत अपराध बनता है। आरोपी केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं।
छठी बार भी पेश नहीं हुए केजरीवाल
केजरीवाल ने सोमवार को छठी बार संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इंकार कर दिया। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल ने कहा है कि ईडी को मुख्यमंत्री को बार-बार तलब करने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
17 फरवरी को मिली थी छूट
बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 17 फरवरी को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने समन की अवज्ञा करने के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर शिकायत के संबंध में केजरीवाल को उस दिन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी।
-एजेंसी
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