सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ अवमानना के मामले को बंद कर दिया. सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला दिल्ली पुलिस द्वारा उस मामले में चार्जशीट दायर करने के बाद आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए दिसंबर 2021 में दिल्ली में विवादास्पद धर्म संसद कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई थी.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने जांच के बाद मामले को बंद कर दिया. चार अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था.
एएसजी केएम नटराज ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत, दिल्ली की अदालत में पेश की गई.
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था 2021 दिसंबर में धर्म संसद में दिए गए भाषणों को लेकर जांच पूरी हो गई है और पूरी रिपोर्ट जल्द दायर की जाएगी.
तुषार गांधी ने एक याचिका दायर की गई थी जिसके तहत उन्होंने आग्रह किया था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ज़रूरी कदम नहीं उठाने के लिए अवमानना का केस चलाया जाए.
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