दिल्ली हाई कोर्ट का गूगल को आदेश, मसाला कंपनियों को बदनाम करने वाले वीडियो हटाएं

दिल्ली हाई कोर्ट का गूगल को आदेश, मसाला कंपनियों को बदनाम करने वाले वीडियो हटाएं

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दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल को आदेश दिया है कि वे यूट्यूब से ‘कैच’ मसाले समेत अन्य मसाला ब्रांड्स में गाय का गोबर होने और गोमूत्र होने का आरोप लगाकर इसे ‘बदनाम’ करने वाले वीडियो हटाएं.

हाई कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से सहमत हैं कि इस तरह के वीडियो अपलोड करने का उद्देश्य वादी के ब्रांड नेम को ‘बदनाम’ करना है.

इस पर गूगल ने अदालत को बताया कि अदालत के पहले के निर्देश के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की थी और तीन वीडियो को हटा दिया था.

हाईकोर्ट ने कहा कि दो चैनल-टीवाईआर और व्यू न्यूज़ ने दुर्भावना के साथ ये वीडियो अपलोड किए जिसमें भारतीय मसालों ख़ासतौर पर ‘कैच’ के बारे में आपत्तिजनक और गलत जानकारियां हैं.

मसाला कंपनी ने बताया कि उन्हें ऐसे वीडियो का पता चला जिसमें दावा किया गया था कि सभी भारतीय मसालों में गोमूत्र और गोबर होते हैं.

Dr. Bhanu Pratap Singh