कोर्ट का अहम फैसला: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का होगा ASI सर्वे, 4 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट – Up18 News

कोर्ट का अहम फैसला: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का होगा ASI सर्वे, 4 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट

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उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर बड़ा फैसला आ गया है। वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हिंदू पक्ष की ओर से की गई मांग को कोर्ट ने मान लिया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद शुक्रवार को दोपहर बाद करीब 4 बजे यह फैसला सुनाया।

हिंदू पक्ष की ओर से विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक सर्वे की मांग की गई थी। इस पर तीन दिनों की सुनवाई के बाद 14 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा गया था। फैसले के संबंध में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने एएसआई को सर्वे की इजाजत देते हुए 4 अगस्त तक रिपोर्ट मंगाई है। वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में मामले पर आगे की सुनवाई होगी। महिलाओं की ओर से श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की याचिका पर इसके बाद निर्णय होगा।

ज्ञानवापी केस में आया अहम फैसला

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर शुक्रवार का दिन काफी अहम माना जा रहा था। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। इस पर वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई करते हुए कार्बन डेटिंग कराने की मांग को स्वीकार कर लिया है। अब परिसर के सभी हिस्सों की एएसआई से सर्वे कराया जा सकेगा।

पिछले साल वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे कराया गया था। इस दौरान वुजुखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। सुप्रीम कोर्ट में शिवलिंग जैसी आकृति के कार्बन डेटिंग केस पर सुनवाई चल रही है।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि कोर्ट में एएसआई सर्वे के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे की इजाजत दे दी है। मस्जिद परिसर के सर्वे के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे हिस्से का सर्वे कराया जाएगा। मुस्लिम पक्ष में सर्वे कराने का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कवर एरिया को छोड़कर बाकी सभी जगहों का सर्वे होगा। इससे कई चीजें साफ हो जाएंगी।

चार महिलाओं ने की है मांग

ज्ञानवापी सर्वे की मांग 4 महिलाओं की ओर से की गई है। कोर्ट ने 14 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था। 21 जुलाई को आदेश पारित किए जाने की तिथि दी गई। वाराणसी की 4 महिलाओं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने 16 मई को जिला जज की अदालत में अर्जी देकर गुहार लगाई थी कि बुजुखाना को छोड़कर सभी हिस्सों का वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण कराया जाए। कोर्ट में महिलाओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने पहले कराए गए कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट को पेश किया।

तीन सुनवाई के बाद मामला सुरक्षित

वकील का कहना है कि सर्वे के दौरान वुजुखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली है। आकृति की जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस कारण परिसर को सील कर दिया गया। आसपास का क्षेत्र स्वतंत्र है। वकील ने अदालत के समक्ष संभावना जताई कि आगामी सर्वे हो तो एक और शिवलिंग मिल सकता है इसलिए परिसर के खंडहरनुमा अवशेष, तीनों गुंबद और व्यासजी के तहखाने की जांच एएसआई और वैज्ञानिक पद्धति से कराई जाए।

कार्बन डेटिंग के जरिए भी सर्वे की मांग की गई है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने की मांग याचिका में की गई है। वकील ने हिंदू मंदिर के समर्थन में कई सबूत और तथ्य कोर्ट के सामने रखे हैं। इस मामले में कोर्ट ने 22 मई, 12 जुलाई और 14 जुलाई को सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

Dr. Bhanu Pratap Singh