सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से उन मुकदमों का विवरण देने को कहा, जो मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित कोर्ट में निपटाए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया।
शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिला न्यायालय से मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कई मुकद्दमे दायर किये गये हैं।
शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को मथुरा जिला अदालत से अपने पास स्थानांतरित कर लिया। यह याचिका कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने वकील आरएचए सिकंदर के माध्यम से दायर की थी।
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