आठ बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू, पहली बार एक हजार तो दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार का जुर्माना

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Hathras, Uttar Pradesh, India. शासन द्वारा साप्ताहिक बंदी के लिये जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से लागू किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रमेश रंजन ने व्यापार मंडल प्रतिनिधियों एवं व्यवसायियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक कर सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। तथा गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी मास्क का प्रयोग करें। सामाजिक दूरी बनकर रखें। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें तथा आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि घर में रहे सुरक्षित रहें एवं स्वस्थ रहें।

आज कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न एसोसिएशन के साथ आयोजित की गई बैठक में जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया की कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये दिनांक 17 अप्रैल शनिवार रात्रि 8 बजे से दिनांक 19 अप्रैल 2021 दिन सोमवार की सुबह 7 बजे तक 35 घंटे कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, एवं सफाई से जुड़े कर्मियों के अतिरिक्त किसी अन्य का आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका/नगर पंचायत स्तर पर स्वच्छता, साफ सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फाॅगिंग की जाएगी। जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालन न करने की दशा में शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना वसूल किया जाए। पुलिस विभाग द्वारा स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चैराहे एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करेंगे। पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण के संबंध में की गई व्यवस्था की समीक्षा जनपद स्तरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी। सेनेटाइजेशन, मास्क, गलब्स, पीपीई किट इत्यादि की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। रेलवे स्टेशनों पर प्रतिदिन नियमित रूप से टेस्टिंग की जा रही है। जिसकी समीक्षा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है।

जिलाधिकारी ने कहा कि मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराए जाने हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया है। इसका अनुपाल न करने पर पहली बार 1000 रुपये तथा दूसरी बार अधिकतम 10000 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराना संबंधित थानों में थाना अध्यक्षों का सीधा उत्तरदायित्व होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन न किए जाने की दशा में संबंधित के विरुद्ध कोविड महामारी अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोडकर यदि किसी भी व्यवसाय से संबंधित दुकाने खुली पाई जाती है तो दुकान का रजिस्ट्रेशन निरस्त करते हुए दुकान को सील कर दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध कोविड-19 अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी एवं आवश्यकता पड़ने पर पुलिस प्रशासन द्वारा एफआई0आर0 भी दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दौरान दुकानें किसी भी दशा में नहीं खुलनी चाहिए संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करे। दुकानदार स्वयं मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से दुकान पर भीड़ एकत्र न करें, दुकान के बाहर ग्राहकों हेतु सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उद्देश्य से गोला बना दें। नियमों का पालन ना होने की दशा में कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जो भी ग्राहक बिना मास्क के सामान लेने हेतु दुकानों पर आते हैं उनको सामग्री न दिये जाने हेतु जिलाधिकारी ने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक केस निकल रहे हैं। उन्होंने व्यवसायियों तथा उद्यमियों से जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं महामारी से बचाव हेतु सहयोग करने की अपील की। जनपद में संचालित उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी जागरूक करने एवं मास्क तथा  सेनेटाइजर आदि का प्रयोग कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा नगर पालिका/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान सेनेटाइजेशन का कार्य किया जाएगा सेनेटाइजेशन कार्य में सभी से सहयोग करने की अपील की।

उन्होंने दुकानदारों एवं व्यापारियों से अन्य दिनों में स्वयं अपनी दुकानों तथा अपने क्षेत्र मे सेनेटाइजेशन अपने स्तर से कराने के निर्देश दियें। जिससे महामारी फैलने का खतरा कम रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत है अथवा उससे किसी प्रकार की समस्या है तो सरकारी/निजी अस्पतालों में कोरोना की जांच करा सकते हैं। जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सरकारी अस्पताल में कोविड-19 की निःशुल्क जांच एवं 45 वर्ष से अधिक उर्म के व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को आवागमन हेतु अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा कार्यरत कर्मचरियों को संस्था का पहचान पत्र को साथ में रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शनिवार तथा रविवार में यदि किसी के यहां शादी है तो खुले मैदान में 100 लोगों तथा हॉल के अंदर 50 लोगों के सामिल होने की अनुमति दी जाएगी, अनुमति लेना अनिवार्य है। अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।

पुलिस अधीक्षक विनीत जयसवाल ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर है और पहले से अधिक भयानक है। अतः हमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नही बरतना हैं समस्या को गंभीरता ले। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं उनको सख्ती से लागू करने का दायित्व हमारा है। प्रत्येक दुकानदार स्वयं मास्क का प्रयोग करें एवं अपने साथी दुकानदारों/ग्रहको को मास्क का प्रयोग करने हेतु जागरूक करने का आवाहन किया। दुकानों पर जागरूकता से संबंधित बोर्ड लगाने एवं शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से करने तथा कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकें।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आरबी भास्कर, अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व जेपी सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव, ईओे नगरपालिका सि0राऊ डॉक्टर बृजेश कुमार, व्यापार मंडल के सदस्य एवं व्यवसायी उपस्थित रहे।