मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह को एक मामले में कोर्ट ने दोषी माना है। अजय सिंह को कोर्ट ने सजा भी दी। कोर्ट ने अजय को कोर्ट उठने तक खड़े रहने और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला शनिवार को सुनाया गया। दरअसल, 9 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। 9 मई 2013 को सागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने साधना सिंह पर कई आपत्तिजनक बयान दिए थे। साधना सिंह और शिवराज सिंह का आरोप था कि वोटबैंक को आकर्षित करने के लिए आरोप लगाए थे।
4 जून 2013 को खरगोन में अजय सिंह ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि सीएम हाउस में नोट गिनने की मशीन लगी हुई है। इस बयान के बाद शिवराज और उनकी पत्नी ने अजय सिंह के खिलाफ कोर्ट में एक करोड़ रुपये की मानहानि का मुकद्दमा दायर किया था। 10 अक्टूबर 2013 जिला अदालत ने अजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अजय सिंह ने क्या कहा था
20 सितंबर 2017 को शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने कोर्ट में बताया था कि 4 जून 2013 को खरगोन में एक सभा को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने कहा था कि साधना सिंह की असली पहचान बताइये? आगे उन्होंने कहा कि साधना सिंह को मुख्यमंत्री नोट गिनने की मशीन के रूप में लेकर आए हैं। अजय सिंह के इस बयान के बाद साधना सिंह उस रात सो नहीं पायी थीं।
16 जुलाई 2014 को अजय सिंह ने जमानत करायी
बता दें कि शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी का कोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद 16 जुलाई 2014 को अजय सिंह ने इस मामले में जमानत कराई थी। इसके बाद इस मामले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। कोर्ट ने 16 जुलाई 2016 को खारीज कर दी। खरीज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई। 25 जुलाई 2016 को अजय सिंह के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय किए थे।
-एजेंसियां
- FlexAds Media Private Limited: Empowering Indian Youth in the Digital Age - March 21, 2024
- “Rahul Kumar Bholla: Capturing Elegance Through the Lens – A Glimpse into the Glamorous World of RB Snapper” - February 11, 2024
- BJP ने जारी की कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेताओं के भ्रष्टाचार की सूची - December 12, 2023