कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिर आदेश दिया, सीबीआई को सौंपा जाए शाहजहां शेख

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संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला किए जाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिर आदेश दिया है कि शाहजहां शेख को आज यानी बुधवार शाम सवा चार बजे तक सीबीआई को सौंपा जाए. इससे पहले मंगलवार को भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था.

हालांकि, इस फ़ैसले को चुनौती देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राहत देने से इंकार कर दिया था.

इस बीच सीबीआई ने संदेशखाली मामले में दो और एफ़आईआर दर्ज की है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है. संदेशखाली में बीती पाँच जनवरी को ईडी की टीम छापेमारी के लिए गई थी, तब उनपर भीड़ ने हमला कर दिया था.

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अब ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले से जुड़े तीन केसों की जाँच संभाल ली है. ये शिकायत ईडी के अधिकारियों ने की थी.

हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को कहा था कि शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपे लेकिन पुलिस ने ये कहा कि मामला विचाराधीन है.

शाहजहां शेख को ईडी अधिकारियों पर हमले से जुड़े केस में पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फ़रवरी को गिरफ़्तार किया था.

-एजेंसी

Dr. Bhanu Pratap Singh