भाजपा सांसद डॉ रामशंकर कठेरिया की सजा निलंबित, 20000 का जुर्माना, पढ़िए अगली सुनवाई कब होगी

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Agra, Uttar Pradesh, India. जिला न्यायाधीश विवेक संगल ने इटावा के सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को राहत दे दी है। आज सुनवाई के दौरान जिला जज ने दो दिन पूर्व विशेष एमपी एमएलए अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को निलम्बित कर दिया और उन पर बीस हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 11 सितम्बर की तिथि तय कर दी।
गौरतलब है कि सांसद रामशंकर कठेरिया को जिले की विशेष एमपी एमएलए अदालत के न्यायाधीश अर्जुन ने दो दिन पहले ही वर्ष 2011 के बलवा और तोड़फोड़ के मामले में पांच अगस्त को दो साल की सजा और 51 हजार का जुर्माना लगाया था। कठेरिया आगरा से दो बार सांसद रहे हैं। वे केंद्र सरकार में मंत्री और एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में वह इटावा के सांसद हैं।
विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ कठेरिया ने  जिला जज कोर्ट में अपील दायर की। अपील दायर करने के बाद कठेरिया ने अपने खिलाफ राजनीतिके साजिश का आरोप लगाया था।
उन्होंने कहा कि टोरंट के बिल से परेशान एक महिला सुसाइड करने जा रही थी। उसकी परिस्थिति को देखते हुए मैंने उसकी मदद की। टोरंट ने बिल ठीक कर दिया था। तब भाजपा विरोधी सरकार थी और राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। यह घटना 16 नवंबर, 2011 की थी।
जिला जज द्वारा राहत दिए जाने पर कठेरिया के समर्थकों ने उनके आगरा स्थित आवास पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया।

Dr. Bhanu Pratap Singh