किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोनभद्र के दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा का एलान होन के बाद अब विधायक की सदस्यता भी चली जाएगी।
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में दर्ज हुआ था। वहीं, अब इस मामले में भाजपा विधायक को सजा का एलान हुआ है।
बता दें कि, नौ साल पूर्व म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय वह प्रधानपति थे। अभियोजन के मुताबिक, चार नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड़ ने एक गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के परिजनों को जानकारी हुई तो उन्होंने म्योरपुर कोतवाली में इसको लेकर मामला दर्ज कराया था। मामले में 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया गया था और आज कोर्ट ने सजा सुनाई है।
-एजेंसी
- ’चलो गाँव की ओर’: बलदेव में कल सजेगा स्वास्थ्य का महाकुंभ; आगरा के दिग्गज डॉक्टर देंगे फ्री सेवाएँ - February 21, 2026
- Agra News: श्री माँ के जन्मोत्सव पर गूंजा दिव्यता का संदेश, श्री अरविंद सोसायटी ने शुरू किया ग्राम विकास और गर्भाधान संस्कार का संकल्प - February 21, 2026
- आगरा के ताज महोत्सव में ‘हेरिटेज’ का कायाकल्प: 5000 पुरानी बनारसी साड़ियों को नया लुक देंगे देश के दिग्गज डिजाइनर - February 21, 2026