इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है. इस बिल में समलैंगिक संबंध रखने पर 10 से 15 साल तक की सज़ा का प्रावधान है. नए कानून के तहत ट्रांसजेंडर्स को भी एक से तीन साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है. नए कानून के समर्थकों का मानना है कि इससे देश में धार्मिक मूल्यों को कायम रखने में मदद मिलेगी.
बिल का विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि इराक़ इस कानून के जरिए एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों का हनन जारी रखेगा. बिल का पुराना ड्राफ्ट 1980 में पास हुए वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के लिए लाया गया था और उसमें मौत की सज़ा का प्रावधान था. हालांकि, अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध के बाद उसमें बदलाव किया गया.
-एजेंसी
Latest posts by Dr. Bhanu Pratap Singh (see all)
- छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं…राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, छात्रों के समर्थन में उठाई तीन प्रमुख मांगें - July 22, 2026
- आगरा से दुबई तक फैला साइबर सिंडिकेट बेनकाब: फर्जी CSC के जरिए 50 करोड़ की ठगी, पुलिस ने दबोचे दो शातिर - July 22, 2026
- पर्यावरण संरक्षण का संकल्प: पंजाबी सभा आगरा महानगर ने शुरू किया वृहद वृक्षारोपण अभियान, शहर भर में लगाए जाएंगे छायादार व औषधीय पौधे - July 22, 2026