इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है. इस बिल में समलैंगिक संबंध रखने पर 10 से 15 साल तक की सज़ा का प्रावधान है. नए कानून के तहत ट्रांसजेंडर्स को भी एक से तीन साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है. नए कानून के समर्थकों का मानना है कि इससे देश में धार्मिक मूल्यों को कायम रखने में मदद मिलेगी.
बिल का विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि इराक़ इस कानून के जरिए एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों का हनन जारी रखेगा. बिल का पुराना ड्राफ्ट 1980 में पास हुए वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के लिए लाया गया था और उसमें मौत की सज़ा का प्रावधान था. हालांकि, अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध के बाद उसमें बदलाव किया गया.
-एजेंसी
Latest posts by Dr. Bhanu Pratap Singh (see all)
- मसूरी में दर्दनाक सड़क हादसा: उत्तरकाशी से दर्शन कर लौट रही कार खाई में समाई, गाजियाबाद के 4 लोगों की मौत - June 10, 2026
- सेनेटरी सुपरवाइजर संघ का विस्तार: चौधरी संतोष डागोर बने संविदा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, आगरा में संगठन को मिली नई मजबूती - June 10, 2026
- यूपी पंचायत चुनाव के लिए जारी हुई फाइनल लिस्ट: जानिए क्या है नया स्टेट वोटर नंबर और चुनाव की अपडेट - June 10, 2026