रामपुर। पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। फर्जी पासपोर्ट मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है। इससे पहले जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में भी उन्हें सात साल की सजा मिल चुकी है। अब्दुल्ला फिलहाल अपने पिता आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद हैं।
यह मामला 2019 में शुरू हुआ था जब रामपुर के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों वाले प्रमाण पत्रों का उपयोग कर दो पैन कार्ड बनवाए और चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए। इसी मामले में कोर्ट पहले ही उन्हें सजा दे चुकी है।
आकाश सक्सेना ने यह आरोप भी लगाया था कि अब्दुल्ला ने जाली दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए और उनका उपयोग किया। एक पासपोर्ट में जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 1990 दिखाई गई। जांच के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में भी अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुना दी।
- धानुका ने रायसेन के बाम्होरी में आयोजित की मेगा किसान बैठक - September 19, 2026
- कमल पुष्पों से सजा मां महालक्ष्मी का दरबार, बल्केश्वर मंदिर में राधा अष्टमी पर हुआ अलौकिक स्वर्ण श्रृंगार और महाभिषेक; उमड़ी भक्तों की भारी भीड़ - September 19, 2026
- आगरा में गणेश महोत्सव की धूम: हरित श्रृंगार और ‘हरित वाटिका फूल बंगला’ में विराजे महागणपति, दिव्य दर्शन कर भावविभोर हुए भक्त - September 19, 2026