लखनऊ। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में एक बार फिर एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अब यूपी में अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकारी विभागों, राज्य सरकार के अधीन सभी निगमों और प्राधिकरणों पर भी यह नियम लागू होगा।
पहले भी लग चुकी है रोक
जानकारों का मानना है कि सरकार ने यह फैसला पूरे देश में जारी किसान आंदोलन के चलते लिया है। बता दे, यह कोई पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे पहले भी वो ऐसा फैसला ले चुकी है। साल 2023 के मई महीने में यूपी में सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था।
उस वक़्त देश कोरोना संकट से जूझ रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कोविड की समस्याओं को देखते और गंभीरता को समझते हुए एम्सा एक्ट लागू करके हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि, सरकार के इस फैसले के बाद लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकार विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की ओर से समय-समय पर होने वाली हड़ताल पर रोक लगा दी गई थी।
-एजेंसी
- गांसु हेंगयुआन डोंगली न्यू एनर्जी लिमिटेड ने ऊर्जा शिखर सम्मेलन में निवेश योजना घोषित की - April 29, 2024
- Agra News: मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने किया खेरागढ़ मण्डी परिसर में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण - April 29, 2024
- Agra News: सिपाही पर मारपीट, गालीगलौज का गंभीर आरोप, मदिया चौराहे की घटना - April 29, 2024