Agra News: ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, नाम जुड़वाने के लिए 6 फरवरी तक का समय; 11 जनवरी को मतदान केंद्रों पर लगेगा विशेष कैंप

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आगरा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों (ड्राफ्ट रोल) का प्रकाशन कलेक्ट्रेट सभागार में किया। इस अवसर पर समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां उपलब्ध कराई गईं। आम मतदाता https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर निर्वाचक नामावली की प्रति जनसामान्य के अवलोकन हेतु उपलब्ध है तथा सभी मतदान केंद्रों के लिए पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिन मतदाताओं का नाम किसी कारणवश ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हो सका है, वे अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है, उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसे मतदाता फार्म-6 के साथ डिक्लेरेशन एवं निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 प्रकार के पहचान दस्तावेजों में से कोई एक संलग्न कर अपना नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल करा सकते हैं। इनमें केंद्रीय/राज्य सरकार या पीएसयू के पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि/गृह आवंटन प्रमाणपत्र आदि शामिल हैं। आधार से संबंधित मामलों में आयोग के निर्देशों का पालन किया जाएगा।

जनपद में दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई, सत्यापन और निस्तारण के लिए 209 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) की नियुक्ति की गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां:

ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 06 जनवरी 2026

दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि: 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026

नोटिस, सुनवाई एवं सत्यापन तथा निस्तारण: 06 जनवरी से 27 फरवरी 2026

आयोग से अनुमति प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 03 मार्च 2026

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 06 मार्च 2026

मतदान केंद्रों पर फार्म-6, 6ए, 7 और 8 उपलब्ध रहेंगे तथा भरे हुए फार्म वहीं स्वीकार किए जाएंगे। जिन मतदाताओं की अर्हता तिथि 01 जनवरी के अलावा 01 अप्रैल, 01 जुलाई या 01 अक्टूबर को बनती है, वे फार्म-6 भरकर डिक्लेरेशन सहित अपना नाम सूची में शामिल करा सकते हैं। निवास परिवर्तन की स्थिति में फार्म-8 के माध्यम से नाम संशोधन अथवा स्थानांतरण कराया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, विशेष अभियान के तहत 11 जनवरी को सुबह 11 बजे ग्राम पंचायत सचिवालयों, नगरीय निकाय कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। इस दौरान निर्वाचक नामावली का वाचन कर सत्यापन किया जाएगा तथा अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर नए मतदाताओं का पंजीकरण कराया जाएगा।

Dr. Bhanu Pratap Singh