मिष्ठान्न में टूटे काजू में भुने हुए कीड़े मिले।
– केसर बर्फी, बूंदी लड्डू और स्ट्राबेरी मिठाई असुरक्षित मिली।
– रंग की अधिकता, फैट में कमी और मानकों के अनुसार बीआर रीडिंग ठीक नहीं मिली।
आगरा: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने कमला नगर स्थित श्री मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
इस मिष्ठान भंडार में उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। मिष्ठान्न में बिक रहे टूटे काजू में भुने हुए कीड़े मिले। केसर बर्फी, बूंदी लड्डू और स्ट्राबेरी मिठाई का नमूना असुरक्षित मिला है। सभी में रंग की अधिकता, फैट में कमी और मानकों के अनुसार बीआर रीडिंग ठीक नहीं मिली। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस मामले में एक वाद एडीएम सिटी न्यायालय और चार वाद एसीजेएम कोर्ट में दर्ज कराए जा रहे हैं। एक से दो दिन में मिष्ठान भंडार को बंद करा दिया जाएगा।
बता दें कि श्री मोर मुकुट मिष्ठान भंडार शहर का प्रसिद्ध ब्रांड है। पूर्व में यह सेठ गली में संचालित था। दीपावली के दौरान फतेहाबाद रोड स्थित शांति मांगलिक हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा 2.21 कुंतल डोडा बर्फी और इतनी ही मात्रा में गुझिया खरीदी गई थी। डोडा बर्फी में फफूंद लग गई और बदबू आ रही थी। 31 अक्टूबर को हास्पिटल स्टाफ ने डोडा बर्फी के डिब्बों को वापस कर दिया। इसकी शिकायत सहायक आयुक्त खाद्य शशांक त्रिपाठी से की गई लेकिन एक नवंबर को एक नमूना लिया गया। तीन नवंबर को दो और पांच नवंबर को टीम ने छह नमूने लिए थे। इसमें बादाम बर्फी, मिल्क केक, केसर बर्फी, बूंदी लड्डू, काजू टूटा, स्ट्राबेरी मिठाई का नमूना लिया गया था।
शुक्रवार को एफएसडीए लैब से इसकी रिपोर्ट आ गई। डोडा बर्फी के नमूने की रिपोर्ट लैब से अभी तक नहीं आई है। सहायक आयुक्त खाद्य शशांक त्रिपाठी ने बताया कि टूटे काजू में भुने हुए कीड़े मिले हैं। केसर बर्फी, बूंदी लड्डू, काजू टूटा, स्ट्राबेरी मिठाई अधोमानक और असुरक्षित मिली। रंग की अधिकता भी मिली। मिल्क केक का नमूना अधोमानक मिला है। मिष्ठान भंडार के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है।
एडीएम सिटी कोर्ट में अधोमानक वाद दायर होता है। अधिकतम पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं एसीजेएम कोर्ट में तीन माह की सजा से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
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