आगरा: जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत कैम्प कार्यालय पर जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। डीएम ने बैठक में ऐसे डॉक्टर तथा अल्ट्रासाउंड सेंटर की सूची तलब की, जहां दो से अधिक सेंटर पर डॉक्टर काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ऐसे डॉक्टर को अपनी शिफ्ट की जानकारी एफिडेविट पर देनी होगी तथा सेंटर पर डॉक्टर की बायोमीट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, माह अप्रैल से अब तक 230 निरीक्षण किए गए जिसमें 02 सेंटर सील तथा 03 एफआईआर दर्ज कराई गईं। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि लिंग परीक्षण करना अपराध की श्रेणी में आता है, अतः जनपद में पंजीकृत अथवा गैर पंजीकृत परीक्षण केन्द्रों में किसी भी दशा में लिंग परीक्षण न होने पाए और यदि किसी परीक्षण संस्थान में इस तरह की गतिविधि होने की सूचना प्राप्त होती है तो उस संस्थान के विरुद्ध कठोर, नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में प्यारी बिटिया पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों यथा अल्ट्रासाउंड केंद्र के नवीन पंजीकरण, नवीनीकरण, मशीनों के संचालन हेतु डॉक्टर के पैनल के अपडेशन तथा नई अल्ट्रासाउंड मशीनों के क्रय के लिए आवेदनों पर विचार किया गया, बैठक में दो नवीन अल्ट्रासाउंड केन्द्र के आवेदन हेतु पंजीकरण की अनुमति पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नगर, सीएमओ तथा नोडल पीसीपीएनडीटी की कमेटी द्वारा मौके पर जांच करने तदोपरांत अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अधीक्षक जिला महिला अस्पताल, एसीएमओ व नोडल पीसीपीएनडीटी डॉ. एसएम प्रजापति, बाल रोग विशेषज्ञ जिला महिला चिकित्सालय डा आरके मिश्रा, दिलीप वर्मा सहित जिला सलाहकार समिति के सदस्यगण आदि मौजूद रहे।
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