आगरा: विवादों में रहने वाले शहर के बिल्डर प्रखर गर्ग के खिलाफ नौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में बिल्डर की पत्नी के साथ चार अन्य लोग भी आरोपी हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कमला नगर और कुतलुपुर, एमजी रोड स्थित संपत्ति के सौदे के नाम पर बिल्डर प्रखर गर्ग, उसकी पत्नी राखी गर्ग समेत पांच लोगों के विरुद्ध नौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर के अरुण सौंधी ने धोखाधड़ी, कूटरचित प्रपत्र तैयार करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें प्रखर गर्ग, पत्नी राखी और सतीश गुप्ता, सुमित कुमार जैन और मुकेश कुमार जैन को नामजद किया गया है।
इससे पहले मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए हाईकोर्ट में 510 करोड़ रुपये देने की अर्जी लगा कर प्रखर गर्ग चर्चा में आया था। उस समय पुलिस ने जानकारी दी थी कि बिल्डर की आपराधिक पृष्ठभूमि है और धोखाधड़ी, चेक बाउंस के 22 मामले उसके खिलाफ जिले की अदालतों में लंबित हैं। एक मामले में तो वह जेल जा चुका है।
हाईकोर्ट में प्रखर गर्ग ने बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण के लिए 510 करोड़ रुपये देने की अर्जी लगाई तो उत्तर प्रदेश शासन ने भी उसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में एसएसपी मथुरा ने आगरा पुलिस से प्रखर गर्ग के बारे में जानकारी मांगी थी। इस पर आगरा में रिकॉर्ड खंगाले गए तो प्रखर गर्ग की पूरी कुंडली खुल गई। आगरा के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने तत्कालीन एसएसपी मथुरा को प्रखर गर्ग का आपराधिक इतिहास भेजा, जिसम बताया गया कि प्रखर गर्ग पर धोखाधड़ी, चेक बाउंस और अन्य धाराओं में 22 केस दर्ज हैं।
इन मुकदमों में बाग फरजाना निवासी अनुराग गुप्ता ने 2021 में द्वारिका पुरम, कमला नगर आगरा निवासी प्रखर गर्ग सहित 4 लोगों के खिलाफ थाना हरीपर्वत में ढाई करोड़ की धोखाधड़ी और साजिश का केस दर्ज कराया था। प्रखर गर्ग के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कानपुर, बिजली कंपनी टोरंट पावर, जीवनदायिनी फार्मेसी शॉप के संजीव गोयल सहित 21 लोगों ने चेक बाउंस और अमानत में खयानत का मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराए। सभी मुकदमे पिछले तीन साल में दर्ज हुए।
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