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सुपरटेक के बाद अब लॉजिक्स Logix बिल्डर को दिवालिया घोषित किया गया है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा लॉजिक्स ब्लॉसम जेस्ट आवासीय परियोजना के खिलाफ दिवालिया प्रकिया शुरू करने के बाद लगभग 2,700 होमबायर्स, जिनमें करीब 1000 लोगों ने अपने फ्लैट हासिल कर लिए थे अब उनकी मुश्किल और बढ़ सकती है.
विवादों में थी कंपनी
आपको बता दें कि कंपनी ने नोएडा के सेक्टर-143 में ये प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च किया था जिसमें 14 टावरों में 3,400 फ्लैट बनने थे. इसके 9 टावर अधूरे हैं यानी ये प्रोजेक्ट 11 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ. यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले अभी तक परेशान हैं.
नोएडा अथॉरिटी का 500 करोड़ बकाया
इस मामले में Collier International (India) Property Services कंपनी, लॉजिक्स बिल्डर के खिलाफ NCLT पहुंची थी जिसके बाद NCLT ने IRP को नियुक्त किया था. वहीं घर के खरीदारों को अब 5 अप्रैल तक अपने वित्तीय कागजात जमा कराने होंगे. गौरतलब है कि Logix बिल्डर पर नोएडा अथॉरिटी का तकरीबन 500 करोड़ बकाया है.
-एजेंसियां
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