देश में 33 साल बाद बदले लाइसेंस बनवाने के नियम, ये हुआ है बदलाव – AGRA BHARAT HINDI E-NEWS

देश में 33 साल बाद बदले DL बनवाने के नियम, ये हुआ है बदलाव

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अब ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण लेने के बाद ही बनाया जाएगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस

देश में अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले सड़क शिष्टाचार सीखना अनिवार्य कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनाने से पहले आवेदकों को अब एक परीक्षा भी पास करना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक नया दिशा-निर्देश जारी किया है। इस दिशा-नर्देश में लिखा गया है कि देश में सड़क हादसों, मृतकों की संख्या और रोड रेज की घटनाओं को देखते हुए 33 साल बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब वाहन चालकों को वाहन चलाने की अनुमति देने के पहले यातायात के जुड़े सैद्धांतिक और व्यवहारिक पाठ भी पढ़ाए जाएंगे।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार अब देश में मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग सेंटर्स में लर्निंग डीएल बनवाने से पहले आवेदकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों के लिए यह प्रशिक्षण शिविर सात दिनों का होगा। आने वाले दिनों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके लिए बिना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा।

डीएल बनाने वाले आवेदक इसके लिए पोर्टल पर खुद अथवा सुविधा केंद्रों की मदद से प्रशिक्षण ले सकेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 सत्रों में बांटा गया है। इसमें आवेदकों को सिखाया जाएगा कि सॉरी बोल कर विवाद को कैसे निपटाया जा सकता है।

गौरतलब है कि हाल ही में मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के कामकाज को दुरुस्त करने के लिए भी एक संशोधन किया था। इसके तहत अब ड्राइविंग सीखने वालों के लिए ईंधन कुशल ड्राइविंग, तकनीक का ज्ञान और समझ को शामिल किया गया।

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को यातायात शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, सड़क शिष्टाचार, दुर्घटनाओं के कारण और ईंधन दक्षता आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही व्यावहारिक पाठों में बुनियादी और कौशल ड्राइविंग अभ्यास, रात में ड्राइविंग, सिंगल और मल्टीपल लेन में ड्राइविंग जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

 

Dr. Bhanu Pratap Singh