एडीए ने ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक वाहनों पर रोक लगाई

एडीए ने ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक वाहनों पर रोक लगाई

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Agra, Uttar Pradesh, India.आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ताजमहल की 500 मीटर की परिधि के अंदर मार्गों से जुड़े मार्गों पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पुलिस के सहयोग से रोक लगाने का आदेश जारी किया है ।

विश्वदाय स्मारक ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। आदेश के अनुपालन में एडीए ने इस परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों के चिह्नांकन के लिये सर्वे काम बीते दिनों शुरू कर दिया है । सर्वे पूरा होने से पूर्व ही शनिवार को एडीए की सचिव ( प्रवर्तन प्रभारी) गरिमा सिंह ने ताजमहल की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि के अंदर कारोबार कर रहे कारोबारियों के लिए आदेश जारी किया था।

एडीए ने दुकानदारों व कारोबारियों को  व्यावसायिक गतिविधियां को 17 अक्टूबर तक बंद करने की हिदायत दी थी। इसके बाद पुलिस-प्रशासन के सहयोग से व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कराने की चेतावनी दी गई थी।

एडीए की प्रवर्तन प्रभारी गरिमा सिंह  ने एक अक्टूबर के आदेश को नया आदेश जारी कर दिया। जिसमे ताजमहल की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि के अंदर व्यपारियो को  कारोबार के लिये किसी भी नई सामग्री की खरीदारी नहीं करने को कहा गया है। 500 मीटर की परिधि के अंदर मार्गों से जुड़े मार्गों पर व्यवसायिक गतिविधियों के लिए मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पुलिस के सहयोग से रोके लगा दी गई है।
गौरतलब है कि  सर्वोच्च न्यायालय ने  रिट पिटीशन संख्या – 13381 / 1984 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में   दिनांक 26.09.2022 कोआगरा विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया हैं। जिसमे संरक्षित स्मारक ताजमहल की बाउण्ड्री , पेरीफेरल वॉल से 500 मी0 की परिधि में सभी बिजनेस गतिविधियाँ को हटाना शामिल है।

प्राधिकरण द्वारा 500 मीटर की परिधि के अंदर मार्गों से जुड़े मार्गों पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पुलिस के सहयोग से रोक लगाई जाने के बाद ताजमहल के आसपास 500 मीटर की परिधि में बिजनेस गतिविधियाँ  करने वालो में हड़कंप मच गया है ।

 

Dr. Bhanu Pratap Singh