चंडीगढ़। सिख गुरुद्वारा (संशोधन) बिल 2023 पंजाब विधानसभा में पास हो गया है। हालांकि अकाली दल के सदस्यों ने इसका विरोध किया। वहीं आरडीएफ का बकाया नहीं दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले हफ्ते तक बकाया जारी न हुआ तो एक जुलाई से सुप्रीम कोर्ट खुल रही है।
सदन में पंजाब एफिलेटेड कॉलेजेज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) संशोधन बिल 2023 ध्वनिमत से पारित हो गया है। इसके बाद सीएम मान ने पंजाब पुलिस (संशोधन) बिल 2023 पेश किया। इसे भी बिना बहस ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ संशोधन बिल 2023 भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। संशोधन के तहत अब मुख्यमंत्री पंजाब की यूनिवर्सिटीज के चांसलर होंगे। सीएम ने कहा कि हर काम में राज्यपाल का हस्तक्षेप गलत है। सरकार अपने स्तर पर वीसी चुनेगी। अकाली दल ने भी संशोधन विधेयक का समर्थन किया।
सीएम बोले-गुरबाणी पर किसी का ठेका नहीं चलेगा
सिख गुरुद्वारा (संशोधन) बिल पर बहस के दौरान सीएम मान ने सदन में गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन का पूरा विवरण पढ़ कर सुनाया। उन्होंने कहा कि गुरबाणी पर किसी का ठेका नहीं चलेगा। एसजीपीसी खुद गैर लोकतांत्रिक हो चुकी है। 11 साल से चुनाव नहीं होने के कारण एसजीपीसी कार्यकारी हो चुकी है।
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