आरबीआई द्वारा तमिलनाडु स्थित मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर की गयी बड़ी कार्रवाई के बाद बैंक के ग्राहक अब सिर्फ 5000 रुपये ही निकाल पायेरंगे। यह प्रतिबंध अगले छह महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान रिजर्व बैंक हर माह प्रतिबंध पर समीक्षा करता रहेगा।
रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद को-ऑपरेटिव बैंक बिना मंजूरी के लोन नहीं दे सकता है और ना ही कोई निवेश कर सकता है। इसके अलावा भुगतान नहीं कर सकता है। बैंक किसी भी संपत्ति का निपटान भी नहीं कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा- सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में 5,000 रुपये से अधिक निकासी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। हालांकि, RBI ने कहा कि निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक के मुताबिक यह बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।
- यूपी विधान परिषद चुनाव: बीजेपी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान, आगरा शिक्षक सीट से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी को टिकट - September 29, 2026
- ‘सरकार बनने पर CM कोटे से IAS बनवा दूंगा’… ऐसा महिला बैंककर्मी से कहने वाला सपा नेता गिरफ्तार - September 29, 2026
- ‘सरकार बनने पर CM कोटे से IAS बनवा दूंगा’… ऐसा महिला बैंककर्मी से कहने वाला सपा नेता गिरफ्तार - September 29, 2026