मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की ज़मानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज हो गई है.
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नवाब मलिक की ओर से दायर इस याचिका की शुक्रवार को सुनवाई की.
मलिक की ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”इस मामले में हस्तक्षेप करना अभी बहुत जल्दबाज़ी होगी. हम तय प्रक्रिया में अभी कोई दख़ल नहीं देंगे. आपको सक्षम अदालत में जाना चाहिए.”
कौन हैं नवाब मलिक
नवंबर में नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के बाद गिरफ़्तार कर लिया था. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मलिक पर अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने का आरोप लगाया था.
नवाब मलिक शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान पर लगे ड्रग्स के आरोपों के बाद जाँच अधिकारी समीर वानखेड़े पर अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में आए थे.
-एजेंसियां
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