आगरा: ताजमहल/तेजोमहालय में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद में बुधवार को लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ राजकुमार पटेल के अधिवक्ता ने केस की नकल मुहैया कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया जिसे अदालत ने ख़ारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान वादी अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं अधिवक्ता झम्मन सिंह रघुवंशी ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा कि प्रतिवादी एएसआई के अधिवक्ता को पूर्व में ही दावे की नकल एवं संशोधन प्रार्थना पत्र की नकल मुहैया करा दी गई थी। वादी पक्ष को सुनने के बाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने प्रतिवादी एएसआई के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ख़ारिज कर दिया।
वहीं केस में पक्षकार बनने के लिए सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से उनके अधिवक्ता रहीस उद्दीन ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया हुआ है, जिस पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी। साथ ही वाद में भारतीय संघ को भी पक्षकार बनाया गया है। भारतीय संघ की ओर से अभी तक कोई न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ है।
वादी अजय तोमर ने आरोप लगाया कि एएसआई के अधिवक्ता मामले को बार-बार टालने का प्रयास कर रहे हैं। वादी अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने दावा किया कि एएसआई के पास मकबरा होने के कोई सबूत नहीं है।
मामले में पिछली सुनवाई सात अक्टूबर को हुई थी जिसमें सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से उनके अधिवक्ता रहीस उद्दीन ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया था।
बता दें कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं अधिवक्ता झम्मन सिंह रघुवंशी के द्वारा ताजमहल को तेजोमहालय बताते हुए विगत 23 जुलाई को सावन के महीने में जलाभिषेक / दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा-अर्चना की म को लेकर वाद दायर किया था।
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