Agra, Uttar Pradesh, India. प्रतिष्ठित श्रीमनकामेश्वर मन्दिर के बारादरी प्रांगण स्थित दालान परिसर को फर्जी कागजात से कब्जाने का प्रयास करने वाले श्रीभगवान अग्रवाल के विरुद्ध थाना मंटोला में धारा 406, 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट में चार लोगों के नाम है। चारों का पता है- श्रीरामलीला कमेटी, मंदिर श्री विट्ठलनाथ जी महाराज, लोहार गली, रावतपाड़ा, आगरा। वास्तविकता यह है कि इनमें से एक भी व्यक्ति इस पते पर नहीं रहता है। सब आलीशान कोठियों में रहते हैं। आरोप है कि कब्जा करने की नीयत से यह पता लिखाया गया है। भारत सरकार के रक्षा सम्पदा विभाग के अनुसार, दालान परिसर प्रांगण मन्दिर की सम्पत्ति है।
जनपद आगरा के प्राचीनकाल के श्री मनःकामेश्वर मठ मन्दिर के बारादरी प्रांगण से सटे दालान व कमरों को कब्जाने की नीयत से रामलीला कमेटी के श्रीभगवान अग्रवाल एवं उनके साथियों ने शासन एवं प्रशासन के उच्चाधिकारियों को विगत कई वर्षों से भ्रमित करते हुए फर्जी बिल्डिंग मास्टर प्लान बना लिया। इसके आधार पर बारादरी स्थित जमीन पर अपना कब्जा कर लिया।
रामलीला कमेटी के श्रीभगवान अग्रवाल एवं उनके साथियों राजीव अग्रवाल, अतुल बंसल, योगेश कुमार ने जिलाधिकारी को गुमराह करते हुए उक्त परिसर को अपना बताया।था फर्जी नक्शा दिखाकर मठ मन्दिर की सम्पत्ति को कब्जाने का प्रयास किया। इस प्रकरण में भारत सरकार के रक्षा सम्पदा विभाग ने जांच की तो पाया कि बिल्डिंग मास्टर प्लान नक्शा विभाग द्वारा जारी ही नहीं किया गया। यह तो नितान्त फर्जी है। इस प्रकरण को संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर से प्रकरण में गम्भीरता के साथ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
मठ महन्त तथा मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने बताया कि वर्षों बाद इन्साफ मिला है। यह बाबा श्री मनःकामेश्वरनाथ का आशीर्वाद है। अन्याय पर न्याय की जीत है।
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