लखनऊ। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में एक बार फिर एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अब यूपी में अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकारी विभागों, राज्य सरकार के अधीन सभी निगमों और प्राधिकरणों पर भी यह नियम लागू होगा।
पहले भी लग चुकी है रोक
जानकारों का मानना है कि सरकार ने यह फैसला पूरे देश में जारी किसान आंदोलन के चलते लिया है। बता दे, यह कोई पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे पहले भी वो ऐसा फैसला ले चुकी है। साल 2023 के मई महीने में यूपी में सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था।
उस वक़्त देश कोरोना संकट से जूझ रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कोविड की समस्याओं को देखते और गंभीरता को समझते हुए एम्सा एक्ट लागू करके हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि, सरकार के इस फैसले के बाद लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकार विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की ओर से समय-समय पर होने वाली हड़ताल पर रोक लगा दी गई थी।
-एजेंसी
- डॉ. अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल आगरा के 25 वर्ष पूर्ण, 25 अप्रैल को निशुल्क बाल रोग शिविर, यहां कराओ पंजीकरण - April 23, 2026
- सिंधी सेंट्रल पंचायत Agra के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी का समाज के व्हाट्सएप जीवियों को करारा जवाब - April 14, 2026
- आरडी पब्लिक स्कूल Agra: शिक्षा के साथ संस्कार और प्रतिभा निखार का उत्कृष्ट केंद्र - April 10, 2026